आप पहाड़ी जिलों में भूमि नहीं खरीद पाएंगे बाहरी लोग

सख्त भू कानून पर कैबिनेट की मुहर

-आखिरकार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया जनभावनाओं का सम्मान

-महत्वपूर्ण हैं नए भू कानून के प्रमुख प्रावधान

*राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया है।

*बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध

*हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, उत्तराखंड के 11 अन्य जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे।

*पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्ती

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*पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी।

*जिलाधिकारियों के अधिकार सीमित किये

*अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे।

*सभी मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया होगी।

*ऑनलाइन पोर्टल से होगी भूमि खरीद की निगरानी

*प्रदेश में जमीन खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जहां राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई जमीन खरीद को दर्ज किया जाएगा।

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*शपथ पत्र होगा अनिवार्य

बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य करने से रुकेगा फर्जीवाड़ा और अनियमितताएं।

*नियमित रूप से भूमि खरीद की रिपोर्टिंग

*सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

*नगर निकाय सीमा के भीतर तय भू उपयोग

*नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा।

*यदि किसी व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ जमीन का उपयोग किया, तो वह जमीन सरकार में निहित हो जाएगी।

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क्या होगा नए कानून का प्रभाव ?

इस कानून से उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी।

पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे राज्य के निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा।

भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा और राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी।

सरकार को भूमि खरीद-बिक्री पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

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